
GST काउंसिल का बड़ा फैसला, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स, कैंसर की इंपोर्टेड दवाइयों पर अब टैक्स नहीं
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GST Council Meeting : वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल (GST Tribunal) के गठन को मंजूरी दी है. इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाया जाएगा.
जीएसटी काउंसिल (GST Counsil) की 50वीं बैठक मंगलवार को संपन्न हुई. नई दिल्ली में विज्ञान भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और फैसले लिए गए. इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल हैं. इनके साथ ही इसमें राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे. बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो ऑनलाइल गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है.
कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में लिए गए अन्य बड़े फैसलों की बात करें तो काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल (GST Tribunal) के गठन को मंजूरी दी गई है. जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन होने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. ट्रिब्यूनल के बनने के बाद जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपाटाया जा सकेगा. इसके तहत महाराष्ट्र में 7 और पश्चिम बंगाल में 2 ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे.
इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाया जाएगा. बता दें पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कैंसर की दवा Dinutuximab का इंपोर्ट सस्ता हो सकता है. बता दें कि फिलहाल इस पर 12 फीसदी IGST लगता है, जिसे काउंसिल घटकार जीरो कर दिया है. इस दवा का एक डोज 63 लाख रुपये का है.
गेमिंग-हॉर्स रेसिंग-कैसिनो पर 28% जीएसटी वहीं गेमिंग, होर्स रेसिंग, कैसिनो की पूरी कीमत पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. इसके अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर GST का शेयर कंज्यूमर स्टेट को भी मिलेगा, इस मामले पर भी सहमति बन गई है. बता दें मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीओएम (GoM) ने अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया था. इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी गई है.
पीटीआई के मुताबिक, बैठक के बाद महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी कानून के दायरे में लाया गया है. गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का कोई मतलब नहीं है. जितना भी फेस वैल्यू है इस पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा.
चार आइटम पर जीएसटी में कटौती GST Council की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चार आइटम पर GST में कटौती का फैसला लिया गया. इसके अलावा UNCOOKED आइटम पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. वहीं इमिटेशन, जरी धागा पर टैक्स को 12 फीसदी से कम करते हुए अब 5 फीसदी किया गया है. ऑटो सेक्टर को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है इसके तहत वित्त मंत्री ने बताया SUV पर कहा कि सेडान कार पर 22 फीसदी Cess नहीं लगेगा.

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