Consumer Protection Act: 'अगर ठगे गए हैं तो शिकायत तुरंत जिला उपभोक्ता अदालत में करें, अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स पाना आपका अधिकार है'
ABP News
Sehore News: सीहोर में एक कार्यक्रम आयोजित कर ग्राहकों के अधिकारों पर चर्चा की गई. ठगे जाने पर ग्राहक कंपनियों से कैसे निपट सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी गई.
Consumer Protection Act Benefit: सीहोर में गुड गवर्नेंस सप्ताह के तहत टाउन हाल में उपभोक्ता दिवस के एक दिन पूर्व एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर अपर जिला जज एमके दांगी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है और उपभोक्ताओं के हितों का उपभोक्ता फोरम और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत संरक्षण दिया जाता है. उपभोक्ताओं को भी हर सामान खरीदते समय या कोई सेवा लेते समय उसे अच्छे से परख लेना चाहिए. सामान या सेवा गुणवत्तापूर्ण नहीं होने पर या अधिक दाम लेने पर संस्था के विरुद्ध जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में शिकायत दर्ज कराना चाहिए. उन्होंने उपभोक्ताओं को जागरूक रहकर सेवाएं या सामान लेने की अपील की है.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में वर्तमान वर्ष में 318 परिवाद