
AAP नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज, BJP मुख्यालय जाने पर आदेशों के उल्लंघन का आरोप
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 19 मई को अपने सासदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर जाने का ऐलान किया था. वे मार्च निकाल रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया था. इसके एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है.
बीजेपी हेडक्वार्टर तक विरोध मार्च निकालने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उनपर आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. अधिकारियों ने कहा कि डीडीयू मार्ग पर धारा 144 लागू होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन की इजाजत नहीं मांगी थी.
एक अधिकारी ने कहा कि आईपीसी की धारा 188 (अधिकारी के आदेश का उल्लंघन) के तहत आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर तक जाने का ऐलान किया था और बीजेपी को गिरफ्तारी की चुनौती दी थी.
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दिल्ली पुलिस ने मार्च के दौरान लिया था एक्शन
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, आतिशी सहित पार्टी के अन्य नेताओं, सांसदों और विधायकों को पुलिस ने बीजेपी हेडक्वार्टर की तरफ मार्च करने के दौरान रोक दिया था. दिल्ली पुलिस का कहना है कि इलाके में धारा 144 लगाई गई थी और आरोप लगाया कि आदेशों का उल्लंघन किया गया है.
दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में सीएम अरविंद केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए हैं. उन्होंने शनिवार को कहा था कि वह और अन्य आप नेता 19 मई को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे "ताकि प्रधानमंत्री जिसे चाहें उसे जेल भेज सकें."

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