
7 साल बाद रेप की कोशिश में 20 साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना देना होगा पीड़िता को
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Rajasthan News: धौलपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से रेप की कोशिश मामले में आरोपी मोहम्मद दानिश को दोषी करार दिया. कोर्ट ने मोहम्मद दानिश को 20 साल जेल की सजा सुनाई है.
Rajasthan News: राजस्थान के धौलपुर जिले के पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने नाबालिग से रेप की कोशिश मामले में मोहम्मद दानिश नाम के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने मोहम्मद दानिश को 20 साल तक जेल की सजा सुनाई है. मोहम्मद दानिश पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जिसमें से 50 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे.
पॉक्सो कोर्ट के पब्लिक प्रोसेक्यूटर संतोष मिश्रा ने बताया कि यह मामला 2 अप्रैल 2015 का है. जब 9 साल की पीड़िता अपनी चार साल की बहन और मां के साथ ट्रेन से सफर कर रही थी. ट्रेन की बर्थ पर सभी सो रहे थे. तभी चलती ट्रेन में धौलपुर के आसपास एक पैसेंजर मोहम्मद दानिश वर्थ पर सो रही 9 साल की नाबालिग के साथ रेप करने की कोशिश करने लगा.
इस पर पीड़ित नाबालिग चिल्लाने लगी तो उसकी मां जाग गई. इसके बाद ट्रेन में सफर कर रहे अन्य यात्रियों ने मोहम्मद दानिश को पकड़ कर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया. पीड़िता की मां ने दिल्ली पहुंच कर जीआरपी थाने पर जीरो नंबर पर मुकदमा दर्ज कराया. जीआरपी ने मामला दर्ज कर पीड़ित नाबालिग का मेडिकल कराया और इसके बाद मोहम्मद दानिश को अरेस्ट कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया.
पीड़ित पक्ष की ओर कोर्ट में 15 गवाह पेश किए. पॉक्सो कोर्ट के जज मधुसूदन राय ने बहस सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी मोहम्मद दानिश को दोषी करार दिया. कोर्ट ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई दी. मोहम्मद दानिश यूपी के मेरठ में मकबरा डिग्गी का रहने वाला है. उसके पिता का नाम राहत अली है.

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