
16 साल पहले के मर्डर केस में हुई उम्रकैद, SC ने संदेह का लाभ देकर चार आरोपियों को किया बरी
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सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि संदेह के आधार पर किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है. 16 साल पहले के एक मर्डर केस में चार आरोपियों के लिए निचली अदालत और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उम्रकैद मुकर्रर किया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें संदेह का लाभ मिलना चाहिए और आरोपियों को बरी कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में संदेह का लाभ दिए जाने पर एक बार फिर स्पष्ट करते हुए हत्या के चार आरोपियों को बरी कर दिया. निचली अदालत और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरोपियों के लिए उम्रकैद की सजा मुकर्रर थी. कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपराध साबित करने में नाकाम रहा है और ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एम और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने 16 साल पहले के एक मर्डर केस में आरोपियों को बरी किया है. मसलन, 8 जून 2007 को राजेंद्र यादव उर्फ पप्पू की हत्या कर दी गई थी. आरोपियों में चार लोग शामिल थे, जिनपर हत्या का केस चला. मामला निचली अदालत से हाई कोर्ट तक में चला. दोनों ही अदालतों ने आरोपियों के लिए उम्रकैद का फैसला सुनाया. बाद में आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां 16 साल पुराने इस केस में उन्हें राहत मिली.
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अभियोजन पक्ष आरोपियों को साबित नहीं कर पाया दोषी
दो जजों की बेंच ने कहा कि 'हम इस बात को लेकर पूरी तरह सतर्क हैं कि अपीलीय अदालत यानी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को निचली अदालतों द्वारा दी गई सजा में हस्तक्षेप करने से परहेज करना चाहिए, लेकिन जहां अदालती रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य ही यह साफ इशारा करते हों कि अभियोजन पक्ष आरोपी का अपराध सिद्ध करने में विफल रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उसे संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए.
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