
सुनंदा पुष्कर केस: थरूर के खिलाफ तय होंगे आरोप या नहीं, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
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दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर पर आरोप तय करने के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है. इस मामले में 29 अप्रैल को कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है.
दिल्ली की अदालत ने कांग्रेस नेता शशि थरूर पर उनकी पत्नी की मौत के मामले में आरोप तय करने के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है. दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में शशि थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी पर घरेलू हिंसा का मामला चलाए जाने का कोर्ट से अनुरोध किया गया है. इस मामले में 29 अप्रैल को कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है. सुनवाई के दौरान शशि थरूर के वकीलों ने दलील दी है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के पर्याप्त सबूत इस मामले में नहीं हैं, इसीलिए सुनंदा की मौत को आकस्मिक मौत माना जाना चाहिए ना कि आत्महत्या. इसी आधार पर शशि थरूर के वकीलों ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनको इस मामले में डिस्चार्ज किया जाना चाहिए.
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