सलमान खान फायरिंग केस: आरोपियों पर लगा मकोका, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ी मुश्किल
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14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद गैलेक्सी अपार्टमेंट में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने के सभी आरोपियों पर मुंबई पुलिस ने मकोका एक्ट लगा दिया है. फिलहाल गोलीबारी करने वाले बिश्नोई गैंग के दो शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल पुलिस की गिरफ्त में हैं.
14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद गैलेक्सी अपार्टमेंट में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने के सभी आरोपियों पर मुंबई पुलिस ने मकोका एक्ट लगा दिया है. इस केस में बिश्नोई गैंग के दो शूटर विक्की गुप्ता और सागर पाल पुलिस की गिरफ्त में हैं. उन्हें गुजरात से गिरफ्तार किया गया था. इसके साथ ही पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वॉन्टेड घोषित किया है.
सूत्रों के मुताबिक, मुंबई पुलिस गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपने हिरासत में लेने की कोशिश कर रही है. इसके लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया की जा रही है. पुलिस ने लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है. अनमोल इस वक्त अमेरिका में बैठा है. वहीं से हिंदुस्तान में आपराधिक गतिविधियां कर रहा है. सलमान खान के घर पर गोलीबारी के बाद उसने इस वारदात की जिम्मेदारी ली थी.
इस केस में सलमान खान के सिक्योरिटी गार्ड के बयान के आधार पर मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 (जान से मारने की कोशिश) और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. लेकिन बाद में एफआईआर में तीन नई धाराएं जोड़ दी गईं, जिनमें आईपीसी की धारा 506(2) (धमकी देना), 115 (उकसाना) और 201 (सबूत नष्ट करना) शामिल है. अब पुलिस ने मकोका एक्ट भी लगा दिया है, जिससे ये केस बहुत मजबूत हो चुका है.
जानिए क्या है मकोका एक्ट?
महाराष्ट्र सरकार ने साल 1999 में मकोका एक्ट बनाया था. इसे महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट कहा जाता है. इसका उद्देश्य संगठित और अंडरवर्ल्ड अपराध को खत्म करना है. महाराष्ट्र और दिल्ली में यह कानून लागू है. मकोका की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यदि किसी के खिलाफ इसके तहत कार्रवाई हो रही होती है, तो जांच पूरी होने तक उसे जमानत नहीं मिल सकती. मकोका के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में यूपीकोका बनाया गया है.
गैलेक्सी पर शूटरों ने की फायरिंग
दिल्ली के राम मनोहर लोहिया जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में यह रिश्वतखोरी कई स्तर पर चल रही थी. सीबीआई की FIR के जरिए समझा जा सकता है कि अस्पताल में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा था. इसमें यह भी दावा किया गया कि क्लर्कों और नर्सों ने राज और चन्नप्पागौड़ा को 20 हजार रुपये का भुगतान नहीं करने पर एक गर्भवती महिला को बाहर निकालने की धमकी भी दी थी.
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