शीला दीक्षित का पुराना आवास बनेगा राहुल गांधी का नया ठिकाना
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस की दिग्गज दिवंगत नेता शीला दीक्षित के घर में शिफ्ट हो सकते हैं. यह घर बी-2 निजामुद्दीन ईस्ट की पहली मंजिल में है. शीला दीक्षित 1991 से 1998 और फिर 2015 के बाद इसी घर में रही थीं. उनके बेटे संदीप दीक्षित ने हाल ही में अपने परिचितों को एक अनौपचारिक संदेश भेजकर इलाके में अपने आवास को बी-2 से ए-5 में शिफ्ट करने की जानकारी दी थी.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस की दिग्गज दिवंगत नेता शीला दीक्षित के आवास में शिफ्ट हो सकते हैं. यह आवास बी-2 निजामुद्दीन ईस्ट की पहली मंजिल में है. शीला दीक्षित 1991 से 1998 और फिर 2015 के बाद इसी घर में रही थीं. उनके बेटे संदीप दीक्षित ने हाल ही में अपने परिचितों को एक अनौपचारिक संदेश भेजकर इलाके में अपने आवास को बी-2 से ए-5 में शिफ्ट करने की जानकारी दी थी.
राहुल गांधी ने सांसद सदस्यता जाने के बाद 22 अप्रैल को अपना सरकारी बंगला 12, तुगलक लेन खाली कर दिया था. बंगला खाली करने के बाद राहुल गांधी ने कहा था- मैंने 'सच बोलने की कीमत चुकाई' हैं. हिन्दुस्तान की जनता ने मुझे यह घर दिया था, जहां वो 19 साल से रह रहे थे.
इस दौरान उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा था, 'भाई ने जो बोला वो सच है. उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला इसलिए ये सब हो रहा है वो बहुत हिम्मत वाले हैं. मैं भी उनके साथ हूं.' राहुल गांधी को संसद सदस्य से अयोग्य ठहराए जाने पर लोकसभा सचिवालय ने नोटिस भेजकर उनसे 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा था.
दरअसल नेताओं से बंगले खाली कराने के मकसद से 2019 में मोदी सरकार एक कानून लेकर आई थी. इसके मुताबिक, समय पर बंगले खाली न करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है.
राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान 'मोदी सरनेम' को लेकर बयान दिया था. इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. उसी दिन से उनकी सदस्यता खत्म हो गई थी, इसलिए उनसे सरकारी बंगला खाली करवा लिया गया था.
राहुल ने कोर्ट के इस फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में हाई कोर्ट ने भी 7 जुलाई को अपने फैसले में राहुल गांधी को झटका दे दिया. कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
दिल्ली-कनाडा फ्लाइट को बीते सप्ताह उड़ाने की धमकी एक मेल के जरिए दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने 13 साल के एक बच्चे को पकड़ा है. यह मेल बच्चे ने हंसी-मजाक में भेज दिया था. वह यह देखना चाहता था कि धमकी भरा मेल भेजने के बाद पुलिस उसे ट्रेस कर पाती है या नहीं. अब उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा.
‘जिस घर में कील लगाते जी दुखता था, उसकी दीवारें कभी भी धसक जाती हैं. आंखों के सामने दरार में गाय-गोरू समा गए. बरसात आए तो जमीन के नीचे पानी गड़गड़ाता है. घर में हम बुड्ढा-बुड्ढी ही हैं. गिरे तो यही छत हमारी कबर (कब्र) बन जाएगी.’ जिन पहाड़ों पर चढ़ते हुए दुख की सांस भी फूल जाए, शांतिदेवी वहां टूटे हुए घर को मुकुट की तरह सजाए हैं. आवाज रुआंसी होते-होते संभलती हुई.
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