शाहरुख खान की पठान को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, ओटीटी रिलीज से पहले करने होंगे नए बदलाव
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' को लेकर नया आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि पठान के लिए निर्माता यश राज फिल्म्स को फिल्म की ओटीटी रिलीज के लिए कई नए बदलाव करने होंगे. कोर्ट ने इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ये गाइडलाइन पठान के थिएटर रिलीज के लिए नहीं हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' को लेकर नया आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि पठान के लिए निर्माता यश राज फिल्म्स को फिल्म की ओटीटी रिलीज के लिए कई नए बदलाव करने होंगे. कोर्ट ने इसे लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
पठान में होंगे ये बदलाव
दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म के निर्माता को 'पठान' की ओटीटी रिलीज के लिए हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में ऑडियो विवरण, क्लोज कैप्शनिंग और सब-टाइटल्स तैयार करने का निर्देश दिया है ताकि यह फिल्म दृष्टिबाधित लोग भी देख पाएं. ऐसा करने के बाद कोर्ट ने निर्माताओं से फिल्म को री-सर्टिफिकेशन के लिए सीबीएफसी यानी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के पास जमा करने को भी कहा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने यशराज फिल्म्स को एक नई गाइडलाइन जारी की है. हालांकि ये गाइडलाइन पठान के थिएटर रिलीज के लिए नहीं है. ये सिर्फ ओटीटी रिलीज के लिए है. दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रोडक्शन हाउस को फिल्म में कुछ नई चीजें जोड़ने को भी कहा है. दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिए गए नोटिस के बाद पठान के मेकर्स को दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
शाहरुख खान स्टारर फिल्म 'पठान' को ओटीटी रिलीज से पहले दोबारा प्रमाणन के लिए सीबीएफसी को भेजने से पूर्व आवश्यक कार्रवाई भी करनी होगी. पठान तब से चर्चा में है जब मेकर्स ने इसका टीजर जारी किया गया था. उसके बाद फिल्म का गाना 'बेशर्म रंग' आया और हर तरफ बवाल मच गया.
बेशर्म रंग गाने पर हुआ था बवाल
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