
शशिकला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, इस बात से नाराज थे जज
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तमिलनाडु की एक विशेष अदालत ने शशिकला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. जयललिता की करीबी रहीं शशिकला पर जेल में 'VIP ट्रीटमेंट' लेने का आरोप है. इसी मामले की कोर्ट में सुनवाई थी लेकिन शशिकला पेश नहीं हुईं, इसके बाद ये वारंट जारी हुआ.
तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की करीबी रहीं वी के शशिकला की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. लोकायुत्त की विशेष अदालत ने शशिकला और उनकी भाभी इलावरासी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है. उनके खिलाफ मंगलवार को ये वारंट कोर्ट में पेश नहीं होने की वजह से जारी किया गया है.
शशिकला पर जेल में 'VIP ट्रीटमेंट' लेने का आरोप है. उस वक्त वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा काट रही थीं, इसमें उनको साल 2017 में दोषी ठहराया गया था. सजा के दौरान वह परपाना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद थीं. आरोप लगा कि यहां उनको 'VIP ट्रीटमेंट' मतलब आरामदायक सुविधाएं मिलीं. इसी मामले पर मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन शशिकला पेश नहीं हुईं.
फिलहाल कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 अक्टूबर तय की है. कोर्ट ने शशिकला के साथ-साथ दो अन्य लोगों को नोटिस भी भेजा है. इन दोनों ने शशिकला को जमानत पर रिहा करवाया था.
चार साल जेल में रहीं शशिकला और इलावरासी
शशिकला और इलावरासी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया था. इसके बाद दोनों चार साल जेल में रहीं. इस दौरान उनपर जेल अफसरों को रिश्वत देकर विशेष सुविधाएं लेने का आरोप लगा.
जेल में शशिकला को सुविधाएं मुहैया करवाने का आरोप तीन पुलिस अफसरों पर है. इसमें कृष्ण कुमार, तत्कालीन मुख्य जेल अधीक्षक, डॉ. अनिता, तत्कालीन सहायक जेल अधीक्षक और गजराजा मकनूर, तत्कालीन पुलिस उप-निरीक्षक का नाम शामिल है. तीनों के खिलाफ चल रहे केस को बाद में कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था.

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