
शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका... जानें- मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने के क्या हैं नियम
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन जारी किया है. उन्हें ये समन कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जारी हुआ है. आप नेता आतिशी ने उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई है. ऐसे में जानते हैं कि किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के नियम क्या हैं?
दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने समन जारी किया है. ईडी ने सीएम केजरीवाल को 2 नवंबर को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है.
ये पहली बार है जब इस मामले में ईडी ने केजरीवाल को समन जारी किया है. इससे पहले शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने अप्रैल में उनसे पूछताछ की थी. सीबीआई ने केजरीवाल से 9 घंटे तक पूछताछ की थी.
आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है. दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
आतिशी ने मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है. ऐसे में जानते हैं कि क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है?
कब हो सकती है सीएम की गिरफ्तारी?
- कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर की धारा 135 के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट मिली है. ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में है, क्रिमिनल मामलों में नहीं.

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