वसूली का एक केस और ऐसे यूपी से पंजाब की जेल तक पहुंचा था मुख्तार, अदालती लड़ाई लड़कर योगी सरकार लाई थी बांदा जेल
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उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा से पूर्व विधायक और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मौत हो गई. वो बांदा जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था. मुख्तार को करीब दो साल तक पंजाब की रोपड़ जेल में भी रखा गया था.
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के माफिया डॉन और मऊ विधानसभा से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की गुरुवार को मौत हो गई. बांदा जेल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया था. यहां इलाज के दौरान शाम करीब 08:25 बजे उसकी मौत हो गई. मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया है. बता दें कि मुख्तार को कुछ दिनों के लिए पंजाब की रोपड़ जेल में भी रखा गया था.
कांग्रेस की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के तहत मुख्तार अंसारी को जनवरी 2019 से अप्रैल 2021 तक दो साल से ज्यादा वक्त तक पंजाब की रोपड़ जेल में रखा गया था. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पंजाब सरकार पर मुख्तार को बचाने का आरोप लगाया था. आइए जानते हैं कि कौन से मामले में मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल ले जाया गया था और कैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कानूनी लड़ाई के जरिए उसे बांदा जेल में शिफ्ट करवाया था.
वसूली का मामला और रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी
होमलैंड ग्रुप (Homeland Group) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) की शिकायत पर जबरन वसूली (भारतीय दंड संहिता की धारा 386) और आपराधिक धमकी (आईपीसी की धारा 506) के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद मुख्तार अंसारी को जनवरी 2019 से पंजाब जेल में बंद था. सीईओ ने मोहाली एसएसपी को दी अपनी शिकायत में कहा था कि 9 जनवरी, 2019 की शाम को उन्हें एक कॉल आई, जिसने खुद को 'यूपी के किसी अंसारी' के रूप में पेश किया और उनसे कहा कि 10 करोड़ रुपये का भुगतान करें. शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने कॉल रिकॉर्ड कर ली है. पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की, जिसमें अंसारी को आरोपी बनाया गया.
यह केस के दर्ज होने के कुछ दिनों बाद पंजाब पुलिस मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी.
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