
लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल पेश, अमित शाह बोले- निगमों के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार कर रही है दिल्ली सरकार
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लोकसभा में बुधवार गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल (The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022 पेश किया. उन्होंने इस बिल को लाने के उद्देश्य भी बताए.
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के 11वें दिन, यानी बुधवार को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 पेश किया. उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली में एक ही निगम हुआ करता था, जिसे विभाजित कर तीन निगम बनाए गए थे.
बिल पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम पूरे राजधानी क्षेत्र का 95 प्रतिशत हिस्से का सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी उठाता है. इसके तीनों निगमों में 1 लाख 20 हजार कर्मचारी काम करते हैं. राजधानी क्षेत्र होने के कारण राष्ट्रपति भवन, संसद, प्रधानमंत्री निवास और सारे केंद्रीय सचिवालय, दूतावास यहीं हैं. अंतर्राष्ट्रीय बैठकों का स्थान भी यहीं है. इसे देखते हुए सिविक सेवाओं की जिम्मेदारी का निर्वहन दिल्ली के तीनों निगम सही से उठा पाएं ये ज़रूरी है.
पहले सिर्फ एक निगम होता था
उन्होंने कहा कि पहले यहां एक निगम ही हुआ करता था जिसे विभाजित कर तीन निगम बनाए गए थे. 1957 दिल्ली नगर निगम एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई और 1993 और 2011 में संशोधन किए गए और इसके बाद उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी नगर निगम में ये बांटा गया.
निगम बांटने का निर्णय आनन-फानन में किया गया था
उन्होंने कहा कि 2012-22 का बारीक विश्लेषण करने के बाद, सरकार इस निर्णय पर पहुंची है कि इन निगमों को फिर से एक किया जाए. जो बंटवारा हुआ था वह आनन फानन में किया गया था. कोई राजनीतिक उद्देश्य रहे होंगे. क्योंकि जब कोई उद्देश्य नजर नहीं आता, तो विचार ज़रूर होता है कि ऐसा किसी राजनीतिक उद्देश्य से किया गया होगा.

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