
रेपिस्ट को 26 दिन में सुनाई मौत की सजा, 10 साल की बच्ची की हत्या के बाद जंगल में फेंका था शव
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मथुरा में कोर्ट ने 26 दिन की सुनवाई में 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई. बच्ची के साथ 13 अक्टूबर को रेप कर उसकी हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी थी. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विपिन कुमार ने दोषी पर 45 हजार का जुर्माना भी लगाया.
उत्तर प्रदेश के मथुरा की कोर्ट ने रेपिस्ट को मौत की सजा सुनाई. कोर्ट ने 10 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में 26 दिन की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. सरकार की ओर से इस केस की पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट एडवोकेट अलका उपमन्यु ने यह जानकारी दी.
एडवोकेट अलका उपमन्यु ने बताया कि पीड़िता की मां ने केस दर्ज कराया था. इसमें कहा गया था कि 30 साल का सतीश 13 अक्टूबर 2022 की शाम 10 साल की बच्ची को घर के बाहर से बहला-फुसलाकर ले गया था. उसने बच्ची के साथ पीएमबी पॉलीटेक्निक कॉलेज के पास रेप किया और हत्याकर उसका शव जंगल में फेंक दिया था.
शिकायत मिलते ही बच्ची का शव पुलिस ने जंगल से बरामद किया था. पुलिस ने इस मामले में धारा 363, 376 ए बी, 302 व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. 14 नवंबर को पुलिस ने सतीश के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया.
इसकी सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत में हुई. कोर्ट ने गवाही और सुबूतों के आधार पर सतीश को दोषी माना. रेप और हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने सतीश को मौत की सजा सुनाई.
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि रेप करने वाले सतीश को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक की उसकी मृत्यु न हो जाए.
कोर्ट ने इन धाराओं में सुनाई सजा

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