
राजद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संसद सत्र में कानून में बदलाव लाने को राजी हुई सरकार
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि राजद्रोह कानून पर लगी रोक अभी जारी रहेगी. इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुनवाई टालने के आग्रह को मान लिया है. इसके साथ ही कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस मसले पर वो कुछ करने जा रहा है.
राजद्रोह कानून पर लगी रोक अभी जारी रहेगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के सुनवाई टालने के आग्रह को स्वीकार लिया है. सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस मसले पर वो कुछ करने जा रहा है. यानी कुछ बदलाव हो सकता है. ऐसे में तब तक केंद्र को शीर्ष अदालत के राजद्रोह कानून पर रोक लगाने के आदेश का पालन करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में तीन महीने बाद यानी जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में राजद्रोह कानून (Sediton Law) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा था कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124ए के तहत कोई नया केस दर्ज ना किया जाए. केंद्र इस बाबत राज्यों को निर्देशिका जारी करेगा. साथ ही कोर्ट ने पुराने मामलों के बारे में भी कहा था कि जो लंबित मामले हैं, उन पर यथास्थिति रखी जाए.
कोर्ट ने उस वक्त नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को सर्वोपरि बताया था और कहा था कि देश में इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है.
10 साल में 11 हजार लोगों पर लगा देशद्रोह
एक जानकारी के मुताबिक 2010 से 2020 के बीच करीब 11 हजार लोगों के खिलाफ देशद्रोह के 816 केस दर्ज किए गए. इनमें सबसे ज्यादा 405 भारतीयों के खिलाफ नेताओं और सरकारों की आलोचना करने पर राजद्रोह के आरोप लगे हैं. यूपीए-2 सरकार की तुलना में एनडीए सरकार के कार्यकाल में हर साल राजद्रोह के मामलों में 28 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. धारा 124 ए का सबसे ज्यादा इस्तेमाल आंदोलनों को दबाने में किया गया.
क्या है राजद्रोह कानून?

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