यूपीः 29 साल पुराने केस में गई बीजेपी विधायक की सदस्यता, अब जमानत भी नहीं मिल रही
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साल 1992 में साकेत महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था.
अयोध्या की गोसाईंगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की 29 साल पुराने मामले में विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है. 18 अक्टूबर 2021 को फर्जी मार्कशीट मामले में कोर्ट ने अयोध्या के गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, तत्कालीन छात्र नेता फूलचंद यादव और कृपा निधान तिवारी को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी. इतना ही नहीं इस मामले में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.