
मोहम्मद शमी को झटका, एक्स वाइफ हसीन जहां को हर महीने देना होगा 4 लाख रुपये गुजारा भत्ता
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मोहम्मद शमी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोलकाता हाईकोर्ट ने शमी को पत्नी और बेटी को हर महीने चार लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है. इससे पहले अलीपुर कोर्ट ने हर महीने महीने 50 हज़ार और बेटी के लिए 80 हज़ार रुपये देने का आदेश पारित किया था.
Cricketer Mohammad Shami Maintenance to Wife Hasin Jahan: भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी और सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बड़ा झटका लगा है. कोलकाता हाईकोर्ट ने शमी को पत्नी हसीन जहां और बेटी को हर महीने चार लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया?
हाईकोर्ट ने क्रिकेटर शमी को आदेश दिया है कि वह 1.5 लाख रुपये प्रति महीना हसीन जहां को और 2.5 लाख रुपये प्रति माह नाबालिग बेटी के खर्च के लिए देंगे. यानि शमी प्रति माह कुल चार लाख रुपये पत्नी और बेटी को देंगे.
क्या था मामला?
2018 में हसीन जहां ने कोर्ट मासिक भत्ते के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उन्होंने शमी से 10 लाख रुपये मासिक भत्ते की मांग की थी, जिसमें 7 लाख रुपये ख़ुद के लिए और तीन लाख रुपये बेटे की पढ़ाई और परवरिश के लिए. हालांकि, अलीपुर कोर्ट ने अगस्त 2018 में शमी को पत्नी के लिए हर महीने 50 हज़ार और बेटी के लिए 80 हज़ार रुपये देने का आदेश पारित किया था.
हसीन जहां की अपील और हाईकोर्ट का फैसला

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