
मुस्लिम का गैर मुस्लिम से शादी करना अवैध, पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी की गाइडलाइंस
Zee News
आज कल के मां बाप अपने बच्चों को इस्लाम की सही तालीम नहीं दे रहे हैं. इसलिए बोर्ड ने मुस्लिम धर्म गुरुओं यानी आलिमों और मुस्लिम बच्चों के मां- बाप से अपील की है की हर जगह अपने बच्चों को यही समझाएं कि सिर्फ अपने समुदाय में ही शादी करें.
संकल्प दुबे/लखनऊ: आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) ने मुस्लिम युवाओं और युवतियों के गैर मुस्लिमों से निकाह करने को शरीयत में अवैध बताया है. AIMPLB के मुताबिक एक मुस्लिम लड़की और लड़के केवल इसी समुदाय में निकाह कर सकते हैं. प्रेस रिलीज जारी कर की युवक-युवतियों से अपील मुसलमान धर्मगुरुओं ने प्रेस रिलीज जारी कर युवक-युवतियों के लिए अपील जारी की है. बोर्ड ने कहा कि इस्लाम ने शादी के मामले में यह ज़रूरी क़रार दिया है कि एक मुस्लिम लड़की, केवल एक मुस्लिम लड़के से ही शादी कर सकती है. इसी तरह एक मुस्लिम लड़का एक मुशरिक (बहुदेववादी) लड़की से शादी नहीं कर सकता. यदि उसने ज़ाहिरी तौर पर शादी की रस्म अंजाम दी भी है तो शरीयत के अनुसार वैध नहीं होगी.
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