मुजफ्फरनगर दंगा: आरोपी मंत्री सुरेश राणा और BJP एमएलए संगीत सोम के खिलाफ केस वापस
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उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते दिनों ही इन मुकदमों को वापस लेने की मंजूरी दी थी. जिसके बाद सरकारी वकील द्वारा कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था ताकि अदालत से इन मुकदमों को खत्म किया जा सके. इसी पर आदेश देते हुए अदालत ने दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा खत्म कर दिया है.
मुजफ्फरनगर दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने के आरोपी उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा और सरधना इलाके से विधायक संगीत सोम के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने मुकदमा वापस लेने की सहमति दे दी है. दरअसल 27 अगस्त 2013 को मलिकपुरा इलाके के रहने वाले ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी. इसके विरोध में सितंबर 2013 में नंगला मंदौड में महापंचायत हुई थी. इस पंचायत के बाद ही जिले में दंगा भड़क गया था. पुलिस ने महापंचायत में शामिल सुरेश राणा जो कि अब उत्तर प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री हैं जबकि संगीत सोम सरधना इलाके से विधायक हैं. इसके अलावा बिजनौर के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह, साध्वी प्राची, श्यामपाल के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया था. उस वक्त कुल 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था.केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर 1,495 वाहनों की क्षमता वाले बीस पार्किंग स्थल स्थापित किए. उन्होंने पार्किंग प्रबंधन के लिए एक क्यूआर कोड-आधारित प्रणाली शुरू की. उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा मार्गों पर नियंत्रित वाहन आवाजाही के लिए 3-4 होल्डिंग पॉइंट बनाए. केदारनाथ मार्ग पर बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी इस मामले पर बयानबाजी नहीं कर सकती क्योंकि सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कानूनी रूप से पैसा मिला है. उन्होंने यह भी बताया कि यह सब पर्लियामेंट के द्वारा लागू किए गए निर्णय के अनुसार हुआ है. वित्त मंत्री ने और क्या कहा, देखें वीडियो.