मुंबई: सबूत कम, लड़की बालिग या नाबालिग पर संशय, कोर्ट ने रेप के आरोपी को किया बरी
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मुंबई सेशन कोर्ट (Mumbai Session Court) ने नाबालिग से रेप और मारपीट के मामले में एक शख्स को बरी कर दिया है. अदालत ने सुबूतों के अभाव के चलते 37 वर्षीय शख्स को बरी किया.
मुंबई (Mumbai) के माहिम इलाके के रहने वाले एक शख्स को रेप और मारपीट के एक मामले में सेशन कोर्ट (Session Court) ने बरी कर दिया है. 37 वर्षीय शख्स पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग लड़की के साथ रेप और मारपीट की थी. वह अपने दोस्त और उसके परिवार के साथ माहिम में करीब आठ सालों से रह रहा था. और अपने दोस्त के गुजर जाने के बाद उसने ये सब किया. जानकारी के मुताबिक, अप्रैल 2017 को एक दिन जब मृतक की 14 वर्षीय बेटी दिन के समय घर पर अकेली थी. तब उस शख्स ने उसके साथ रेप किया था. पीड़िता ने कहा कि उसने जब इस बारे में अपनी मां को बताया, तो पहले उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया. लेकिन कुछ दिनों बाद उस शख्स ने फिर से वही जघन्य अपराध किया. उसने पीड़िता को धमकी भी दी और कहा कि वह इस बारे में अपनी मां को यह बात न बताए. पीड़िता ने 2018 तक अपनी मां को इस बारे में नहीं बताया. लेकिन बाद में उसने अपनी मां को पूरी बात बताई और माहिम पुलिस स्टेशन में उस शख्स के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई.
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