
मुंबईः 2 साल तक सौतेली बेटी से किया रेप, डीएनए रिपोर्ट से खुलासा, सजा बरकरार
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जब वह 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब उसके सौतेले पिता ने उसका यौन उत्पीड़न किया. जब भी उसकी मां काम करने के लिए बाहर जाती थी, वो दरिंदा उसे अपनी हवस का शिकार बनाता था.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनी सौतेली बेटी के साथ बलात्कार करने वाले शख्स की सजा को बरकरार रखा है. आरोपी ने कोर्ट में राहत के लिए याचिका लगाई थी. इस मामले में 14 साल की पीड़िता के गर्भवती होने पर सौतेले पिता की करतूत सामने आई थी. इसके बाद मां ने लड़की का गर्भपात करा दिया था. लेकिन डीएनए के लिए भ्रूण के सैंपल लिए गए थे. उसी आधार पर विशेष अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया था. इस मामले की सुनवाई के बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत की सजा को बरकरार रखा. दोषी पिता को कोई राहत नहीं दी गई. न्यायमूर्ति संदीप के शिंदे की पीठ 36 वर्षीय मैकेनिक की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने इस अपराध के लिए दोषी ठहराया था और सजा सुनाई गई थी.
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