
महिला पहलवान यौन शोषण मामला: 'बृजभूषण को पता था वो क्या कर रहे थे', कोर्ट में दिल्ली पुलिस की दलील
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दलील में दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को पता था वो क्या कर रहे थे. बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था. वह महिला पहलवान की लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे. दिल्ली पुलिस ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं, सवाल यह है उनके साथ गलत किया गया.
महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दिल्ली की राउज़ एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई हुई. हालांकि, कोर्ट ने बृजभूषण को पेशी से छूट दी थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने अपनी दलील दी. आज की सुनवाई पूरी हो गई है. अब अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी.
दलील में दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को पता था वो क्या कर रहे थे. बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था. वह महिला पहलवान की लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे. दिल्ली पुलिस ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं, सवाल यह है उनके साथ गलत किया गया. जो सबूत और साक्ष्य पेश किए गए हैं वह बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं.
पुलिस ने किया शिकायतकर्ताओं का जिक्र
दिल्ली पुलिस ने मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ दिल्ली में WFI के दफ्तर में हुई घटना का ज़िक्र किया और कहा इन शिकायतों का क्षेत्राधिकार दिल्ली में ही बनता है. एक महिला पहलवान का कहना है कि तजाकिस्तान में हुए एक इवेंट के दौरान बृजभूषण ने शिकायतकर्ता को कमरे में बुलाया और उसको जबरदस्ती गले लगाया. जब शिकायतकर्ता ने उसका विरोध किया तो बृजभूषण ने कहा कि पिता की तरह किया था, इससे साफ पता चलता है कि बृजभूषण को पता था वह क्या कर रहे हैं.
दूसरी शिकायतकर्ता की शिकायत का ज़िक्र करते हुए कहा पुलिस ने कहा कि तजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप के दौरान बिना इजाज़त के बृजभूषण ने शिकायतकर्ता की शर्ट को ऊपर किया था और अनुचित तरीके से छुआ था.
आरोपी को अधिकतम तीन साल की सजा

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