
'भारत सरकार IT एक्ट के जरिए ब्लॉक कर रही कॉन्टेंट...', कर्नाटक हाई कोर्ट में एलॉन मस्क की X ने दी याचिका
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एक्स ने अपनी याचिका में कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 69ए केवल विशिष्ट कारणों, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में कॉन्टेंट ब्लॉक करने की अनुमति देती है, और इसके लिए बकायदा एक रिव्यू प्रॉसेस की आवश्यकता होती है. इसके विपरीत, धारा 79(3)(बी) में कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं और यह धारा अधिकारियों को उचित जांच के बिना कॉन्टेंट ब्लॉक करने की अनुमति देता है.
एलॉन मस्क के स्वामित्व वाली सोशल मीडिया कंपनी 'X' (पूर्व में ट्विटर) ने भारत सरकार के खिलाफ कर्नाटक हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है. कंपनी ने तर्क दिया है केंद्र सरकार द्वारा उसके प्लेटफॉर्म पर कॉन्टेंट ब्लॉक करने के लिए आईटी एक्ट का मनमाने ढंग से उपयोग करने से देश में उसके कामकाज की क्षमता को नुकसान पहुंच रहा है और अनचाही सेंसरशिप पैदा हो रही है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा आईटी एक्ट की धारा 79 (3) (बी) का उपयोग एक गैरकानूनी पैरेलल कॉन्टेंट-ब्लॉकिंग सिस्टम बनाता है और यह 2015 में श्रेया सिंघल मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया था कि कॉन्टेंट को केवल सक्षम अदालत के आदेश या धारा 69 ए के तहत निर्धारित प्रक्रिया को फॉलो करते हुए ही ब्लॉक किया जा सकता है.
IT एक्ट की धारा 79(3)(बी) पर X ने जताई आपत्ति
एक्स ने आईटी एक्ट की धारा 79(3)(बी) के आदेशों को कारगर बनाने के लिए I4C (Indian Cybercrime Coordination Centre) द्वारा बनाए गए सहयोग पोर्टल (Sahyog Portal) पर अपने एक कर्मचारी को तैनात नहीं करने के संबंध में भी अदालत से सुरक्षा मांगी है. आईटी एक्ट के मुताबिक, यदि X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के कहने पर भी यही कॉन्टेंट नहीं हटाते या ब्लॉक नहीं करते, तो उन्हें अपना कानूनी संरक्षण गंवाना पड़ सकता है.
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एक्स ने अपनी याचिका में कहा है कि आईटी एक्ट की धारा 69ए केवल विशिष्ट कारणों, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों में कॉन्टेंट ब्लॉक करने की अनुमति देती है, और इसके लिए बकायदा एक रिव्यू प्रॉसेस की आवश्यकता होती है. इसके विपरीत, धारा 79(3)(बी) में कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं और यह धारा अधिकारियों को उचित जांच के बिना कॉन्टेंट ब्लॉक करने की अनुमति देता है. कंपनी ने कहा है कि आईटी एक्ट की यह धारा भारत में सेंसरशिप को बढ़ावा दे रही है.

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