
बिना धर्मांतरण के सचिन से शादी कर सकती है सीमा हैदर, जानें 'अवैध प्रवासी' मामले में क्या कहता है कानून
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भारत में सीमा हैदर को 'अवैध प्रवासी' माना जाएगा. अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है, जो पासपोर्ट और वीज़ा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, या वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है.
इन दिनों भारत में पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर का मामला चर्चाओं में है, जो अपने चार बच्चों के साथ अवैध तरीके से भारत आई है. हाल ही में पुलिस ने उसे और उसके प्रेमी सचिन के साथ गिरफ्तार किया था. लेकिन अदालत ने उन दोनों को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया. पुलिस और एजेंसियां सीमा के मामले में छानबीन कर रही हैं. भारतीय कानून के अनुसार सीमा हैदर को 'अवैध प्रवासी' माना जाएगा, लेकिन वह धर्म परिवर्तन के बिना विशेष विवाह अधिनियम के तहत सचिन के साथ शादी कर सकती है.
अवैध प्रवासियों को नहीं मिलती नागरिकता भारत में सीमा हैदर को 'अवैध प्रवासी' माना जाएगा. अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है जो: (i) पासपोर्ट और वीज़ा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, या (ii) वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है. अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता नहीं मिलती. ऐसा करना प्रतिबंधित है.
सीमा हैदर के खिलाफ हो सकती है क्या कार्रवाई? विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत अवैध प्रवासियों को कैद या निर्वासित किया जा सकता है. 1946 और 1920 अधिनियम केंद्र सरकार को भारत के भीतर विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को विनियमित करने का अधिकार देते हैं. 2015 और 2016 में, केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए दो अधिसूचनाएं जारी कीं. ये समूह अफगानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान से आए हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में आए थे. इसका अर्थ है कि ये अवैध प्रवासी समूह वैध दस्तावेजों के बिना भारत में होने के कारण न तो निर्वासित होंगे और न ही कैद होंगे. हालांकि, सीमा हैदर इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती है.
जमानत देते वक्त अदालत ने रखी ये शर्तें
- अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते - अगर उनके पते में कोई परिवर्तन हो, तो उसकी सूचना अदालत को देनी होगी - दो स्थानीय जमानतदार और 30,000 रुपये के दो निजी बांड जमा करने होंगे
सीमा हैदर के लिए धर्मांतरण की प्रक्रिया

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