फोन टैपिंग केस: CM गहलोत के OSD की याचिका पर दिल्ली और राजस्थान पुलिस को नोटिस
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस को नोटिस दिया. शर्मा ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को कहा कि दिल्ली में एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकती क्योंकि जूरिशडिक्शन राजस्थान का है.
राजस्थान की सियासत में भूचाल लाने वाला फोन टैपिंग विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है. इस मामले में अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की एफआईआर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. लोकेश शर्मा की इस याचिका पर आज (गुरुवार) सुनवाई हुई. लोकेश शर्मा ने एफआईआर के कई तकनीकी पहलुओं और क्षेत्राधिकार के आधार पर चुनौती दी है. मुख्यमंत्री गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस को नोटिस दिया. शर्मा ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को कहा कि दिल्ली में एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकती क्योंकि जूरिडिक्शन राजस्थान का है.लखनऊ में लस्वर तिले को लेकर हिन्दू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने-सामने हैं. ताजा सुनवाई में स्पष्ट तौर पर मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी कि इसकी सुनवाई नहीं की जानी चाहिए कोर्ट में लेकिन कोर्ट ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी है और अब सुनवाई उसी कोर्ट में चलेगी. इस पूरे मामले पर मुख्य पक्षकार से जानें पूरा मामला.
डीसीपी साउथ वेस्ट रोहित मीना ने बताया कि 28 मई 2024 को पुलिस अधिकारियों द्वारा हमला करने और जबरन वसूली के संबंध में एक पीसीआर कॉल वसंत कुंज साउथ थाने में मिली थी. इस पर कार्रवाई करते हुए थाने में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. मामले में कार्रवाई करते हुए पांच पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया गया है.