
पति से झगड़ा, पत्नी का गुस्सा और मासूम बेटी का कत्ल... चार किलोमीटर तक बच्ची की लाश लेकर घूमती रही कातिल मां
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नागपुर पुलिस के मुताबिक, यह घटना शाम को एमआईडीसी पुलिस थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई. सबसे हैरानी की बात ये है कि कातिल मां ने खुद इस बारे में पुलिस को सूचित किया. लेकिन इससे पहले वो बेटी की लाश को लेकर नागपुर शहर की सड़कों पर करीब चार किलोमीटर तक घूमती रही.
महाराष्ट्र के नागपुर शहर से एक मासूम बच्ची के कत्ल की खौफनाक वारदात सामने आई है. उस मासूम बच्ची का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां हैं. जिसने पति के साथ झगड़ा होने के बाद अपनी चार साल की बेटी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया. और फिर उसकी लाश को लेकर शहर में चार किलोमीटर तक घूमती रही. नागपुर पुलिस के मुताबिक, यह घटना शाम को एमआईडीसी पुलिस थाना क्षेत्र में अंजाम दी गई. सबसे हैरानी की बात ये है कि कातिल मां ने खुद इस बारे में पुलिस को सूचित किया. लेकिन इससे पहले वो बेटी की लाश को लेकर नागपुर शहर की सड़कों पर करीब चार किलोमीटर तक घूमती रही.
नागपुर पुलिस के एक अफसर ने इस बारे में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि आरोपी ट्विंकल राऊत (23) और उसके पति राम लक्ष्मण राऊत (24) रोजगार की तलाश में चार साल पहले नागपुर चले आए थे. तभी से वे दोनों एक कागज उत्पाद कंपनी में काम करते थे और एमआईडीसी क्षेत्र में हिंगना रोड पर कंपनी के परिसर में बने एक कमरे में रहते थे.
पुलिस अनुसार, काफी समय से उन दोनों के रिश्ते में खटास आ गई थी. आपसी अविश्वास के कारण दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. एमआईडीसी पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक ने आगे बताया कि सोमवार की शाम करीब चार बजे दंपति में फिर से झगड़ा हुआ. तीखी नोकझोंक के बीच उनकी चार साल की बेटी रोने लगी.
इसी दौरान महिला गुस्से में आकर बेटी को घर से बाहर ले गई. और वहीं एक पेड़ के नीचे बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी. बाद में वो बेटी की लाश के साथ करीब चार किलोमीटर तक चलती रही. पुलिस अफसर ने बताया कि रात करीब आठ बजे आरोपी मां ने पुलिस के एक गश्ती वाहन को देखा और फिर उस वाहन में सवार पुलिसकर्मियों को खुद इस घटना की जानकारी दी.
पुलिसवाले उसकी बात सुनकर हैरान रह गए. पुलिसकर्मी फौरन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद एमआईडीसी पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया. महिला को बाद में अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 24 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

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