नोएडा में क्या इस बार होली खेल पाएंगे? पहले जान लें ये नियम
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गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के बढ़ते मामले और आगामी होली के त्योहार को लेकर जनपद में धारा 144 लागू कर दी गयी है. ऐसे में कोई भी व्यक्ति नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतम बुद्ध नगर में होली के त्योहार और कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए धारा 144 लगाई गयी है. बताया जा रहा है कि आगामी त्योहार के चलते शांति व्यवस्था बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है. जानकारी के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में 17 मार्च से 30 अप्रैल 2021 तक धारा 144 लागू रहेगी. जहां एक तरफ होली को लेकर प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है वहीं दूसरी अब आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा. पार्टी के दौरान कोविड-19 के नियमों का पालन करना पड़ेगा. जानकारी के मुताबिक किसी भी तरह की पार्टी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर भी लोगों को मास्क का प्रयोग करना है. साथ ही धार्मिक स्थल समेत अन्य भीड़भाड़ वाली जगह पर उचित दूरी का ख्याल रखना भी जरूरी है. ऐसे में अगर कोई इसकी अनदेखी करता है तो पुलिस उसके खिलाफ धारा 144 के चलते 188 के तहत प्रभावी कार्रवाई कर सकती है.अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी, कुमार को पिछले साल अप्रैल में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था. इससे पहले वह अरुणाचल प्रदेश के सीएस थे. 60 वर्षीय नौकरशाह पिछले साल 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे. तब 6 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था.
नांदेड़ के पेंगांगा नदी के किनारे एक परिवार ओपने रिश्तेदार के साथ मटन पार्टी करने गया था. सभी लोगों ने पार्टी में खाना खाया. इसके बाद करीब 5 से 10 लोग नदी में नहाने चले गए. सभी एक-दूसरे पर पानी फेंककर नदी में नहाने का आनंद ले रहे थे. इसी दौरान एक लड़की डूबने लगी. उसे बचाने गई दो अन्य लड़कियां भी डूब गई.
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