
नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 10 अगस्त तक गिरफ्तारी नहीं, केंद्र को नोटिस जारी
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नूपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला है. फिलहाल नूपुर शर्मा के वकील पक्ष रख रहे हैं. उनके वकील ने कहा कि नूपुर को लगातार धमकियां मिल रही हैं.
नूपुर शर्मा (Nupur sharma) की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम राहत दी है. नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा दी गई है. उसी दिन मामले की अगली सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों (जहां-जहां FIR दर्ज) को नोटिस भी जारी किया है. कोर्ट में नूपुर शर्मा के वकील ने कहा कि नूपुर को लगातार धमकियां मिल रही हैं.
पैगम्बर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी करने के चलते अलग-अलग राज्यों में 9 FIR का सामना कर रहीं नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अर्जी लगाई थी. इसपर आज मंगलवार को सुनवाई हुई.
अपनी अर्जी में नुपर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों (पिछली सुनवाई) के बाद उनकी जान को लेकर खतरा बढ़ गया है. नूपुर ने कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ साथ सभी FIR को दिल्ली ट्रांसफर कर एक साथ सुनवाई करने की मांग भी की थी.
सुप्रीम कोर्ट में नूपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि चूंकि पहली FIR दिल्ली में दर्ज हुईं. बाकी जो FIR दर्ज हुई हैं वो उसी प्रोग्राम को लेकर हुईं. ऐसे में केवल एक FIR जो दिल्ली में दर्ज हुई है केवल उसपर करवाई हो, बाकी सभी FIR पर रोक लगाई जाए, इसके साथ-साथ अगर कोई नई FIR उसी बयान को लेकर फाइल होती है तो उसपर भी कोर्ट रोक लगाए. आगे कहा गया कि कोई भी गिरफ्तारी या हिरासत में रखने की कार्रवाई न हो. कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का रक्षक है लिहाजा नूपुर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.
इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बस ये देखेंगे कि आपको कानूनी रेमेडी से महरूम न रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि क्या आप दिल्ली हाई कोर्ट जाना चाहते हैं?

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