
दो महीने तक बंधक, बार-बार बलात्कार और जबरन गर्भपात... वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेली गई लड़की की आपबीती
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महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में एक 15 वर्षीय लड़की को दो महीने तक एक घर में बंधक बनाकर रखा गया. उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया. इतना ही नहीं उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया. इसके बाद उसके परिवार के एक परिचित ने उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया.
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में एक 15 वर्षीय लड़की को दो महीने तक एक घर में बंधक बनाकर रखा गया. उसके साथ बार-बार बलात्कार किया गया. इतना ही नहीं उसे गर्भपात के लिए मजबूर किया गया. इसके बाद उसके परिवार के एक परिचित ने उसे वेश्यावृत्ति में धकेल दिया. इस मामले के खुलासे के बाद पुलिस ने उस घर पर छापा मारकर एक महिला समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़िता को सकुशल बरामद कर लिया गया है. मुख्य आरोपी अभी भी फरार है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब पीड़ित लड़की ने अपनी आपबीती कुछ मजदूरों को सुनाई. उन लोगों ने तिलक नगर पुलिस को सूचित किया. पुलिस की एक टीम ने डोंबिवली के ग्रामीण इलाके में एक घर पर छापा मारकर लड़की को बरामद कर लिया. पीड़िता की मां खाना-पीने की दुकान चलाती है. मुख्य आरोपी उसे मसाले बेचता था. उसके परिवार को जानता था. इसी बीच दसवीं कक्षा की परीक्षा के बाद पीड़िता और उसकी मां के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया.
इसके बाद लड़की अपना घर छोड़कर बाहर चली गई. इसका फायदा उठाकर मुख्य आरोपी उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया. उसने उसे दो महीने तक बंधक बनाकर रखा और उसका यौन शोषण किया. जब वह गर्भवती हो गई, तो वह उसे गर्भपात के लिए दूसरे व्यक्ति के पास ले गया. फिर उसे एक दूसरे घर में रखा गया, जहां उसे वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया. उधर लड़की का परिवार उसकी तलाश कर रहा था, तो मुख्य आरोपी ने उन्हें यह कहकर गुमराह किया कि उसने लड़की को शहर में देखा था.
पीड़ित लड़की के परिजनों ने दो महीने बाद ही पुलिस से संपर्क किया. पीड़िता द्वारा पुलिस को अपनी आपबीती सुनाए जाने के बाद एक महिला और उसके पति सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया. सहायक पुलिस आयुक्त (डोंबिवली) सुहास हेमाडे ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) (अपहरण), 65(1) (बलात्कार), 88 (गर्भपात), 143 (मानव तस्करी), 144 (तस्करी किए गए व्यक्ति का शोषण) के साथ पॉक्सो एक्ट और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
बताते चलें कि अप्रैल में ठाणे जिले में 36 साल की महिला के साथ मारपीट और बलात्कार का मामला सामने आया था. इसके आरोप में मां-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) सहित संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. ये वारदात 6 जून, 2023 से फरवरी 2025 के बीच हुई थी. पीड़िता और आरोपी के बीच सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई थी.
इसके बाद आरोपी ने शादी का वादा कर पीड़िता के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहले से शादीशुदा आरोपी ने अपनी मां की जानकारी में कई मौकों पर महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया. उन्होंने बताया कि बाद में पीड़िता ने आरोपी के मोबाइल फोन पर अन्य महिलाओं की तस्वीरें देखीं और उससे भिड़ गई, जिस पर उसने उसके साथ मारपीट की गई. इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद इस मामले में केस दर्ज किया गया.

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