दिल्ली: AAP विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को कोर्ट ने पाया दोषी, सजा पर फैसला 27 अप्रैल को
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ये मामला सितंबर 2013 में मॉडल टाउन के पास त्रिपोली गेट पर विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है. दिल्ली पुलिस के द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में विधायक पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं समेत तकरीबन 300 लोगों को पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काया.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को साल 2013 के एक मामले में दो अपराधों के लिए दोषी करार दिया है. इसमें नियम के विरुद्ध बिना इजाजत भीड़ इकट्ठे करने और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला शामिल है. इस मामले में कुल 19 आरोपियों में से 17 को बरी कर दिया गया है. जबकि कोर्ट ने एक महिला समेत विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दोषी माना है. कोर्ट इस मामले में सजा 27 अप्रैल को सुनाएगी. ये मामला सितंबर 2013 में मॉडल टाउन के पास त्रिपोली गेट पर विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है. दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट में विधायक पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं समेत तकरीबन 300 लोगों को पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काया.करीब सवा सौ गज के एक छोटे से मकान में यह अस्पताल चल रहा था. इस मकान की स्थिति ऐसी है कि वह किसी भी वक्त गिर सकता है. अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर ऑक्सीजन के सिलेंडर बिखरे मिले. इनमें से कुछ सिलेंडर के परखचे उड़े हुए थे, क्योंकि आग लगने के बाद इनमें विस्फोट हुआ था अस्पताल में लगी आग को भयावह रूप देने में इन ऑक्सीजन सिलेंडर ने भी मदद की.
लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज में प्रचार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं. इस बार वे कन्याकुमारी में आध्यात्मिक प्रवास पर हैं. पीएम मोदी 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे. स्वामी विवेकानन्द ने भी यहीं तप किया था. पीएम ने 2019 में केदारनाथ, 2014 में शिवाजी के प्रतापगढ़ में ध्यान लगाया था.