
दिल्ली सरकार ने बढ़ाई बार और शराब की दुकानों की लाइसेंस अवधि, 31 जुलाई तक रहेगी वैधता
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दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने इससे संबंधित एक आदेश भी जारी किया है जिसमें खुदरा शराब की दुकानों के लिए नवीकरणीय लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी गयी है.
दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2022-23 की अनुमति में देरी के को लेकर मौजूदा खुदरा शराब की दुकानों की लाइसेंस अवधि अगले दो महीनों के लिए बढ़ा दी है. जिसमें अन्य लाइसेंस के अलावा शराब की होम डिलीवरी भी शामिल है. दिल्ली कैबिनेट ने 5 मई को हुई अपनी बैठक में आबकारी नीति 2022-23 को मंजूरी दी थी. जिसे उपराज्यपाल से अनुमति मिलना बाकी है.
दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने इससे संबंधित एक आदेश जारी किया है जिसमें खुदरा शराब की दुकानों के लिए नवीकरणीय लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी गयी है. आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि मौजूदा आबकारी नीति को 31 जुलाई, 2022 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें मौजूदा प्रावधानों के अनुसार लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा.
जून-जुलाई तक बढ़ाई अवधि
आबकारी विभाग द्वारा जारी एक अलग आदेश में कहा गया था कि खुदरा शराब की दुकानों के मौजूदा लाइसेंसधारकों को 31 मई तक विस्तारित अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना था. वहीं, जून और जुलाई के महीने के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारियों द्वारा दिल्ली उत्पाद अधिनियम, 2009,दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा.
बीते साल की थी नई नीति लागू
दिल्ली सरकार ने पिछले साल नवंबर में अपनी नई आबकारी नीति लागू की थी, जिसके तहत निजी संचालकों को ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे. अब तक, नई पॉलिसी लागू होने के बाद दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकाने खुल चुकी हैं.

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