दिल्ली में रैट माइनर का घर गिराया गया, सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को बचाने में की थी मदद
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रैट माइनर वकील हसन ने कहा कि मेरा घर ही एकमात्र ऐसी चीज़ है, जो मैंने पुरस्कार के रूप में मांगा था, लेकिन डीडीए ने बिना किसी नोटिस के मेरा घर ध्वस्त कर दिया. रैट माइनर ने कहा कि सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि मेरे घर को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरे रहने की जगह छीन ली है.
उत्तरकाशी में सिल्कयारा सुरंग में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले 12 रैट माइनर में से एक वकील हसन ने दिल्ली विकास प्राधिकरण पर खजूरी खास में स्थित श्रीराम कॉलोनी में बने उसके घर को ध्वस्त करने का आरोप लगाया है. एक वीडियो में रैट माइनर वकील हसन ने अथॉरिटी पर बिना नोटिस के उसका घर गिराने का आरोप लगाया है.
रैट माइनर वकील हसन ने कहा कि मेरा घर ही एकमात्र ऐसी चीज़ है, जो मैंने पुरस्कार के रूप में मांगा था, लेकिन डीडीए ने बिना किसी नोटिस के मेरा घर ध्वस्त कर दिया. रैट माइनर ने कहा कि सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि मेरे घर को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन उन्होंने मेरे रहने की जगह छीन ली है. वीडियो में वकील के साथ बैठे 12 रैट माइनर में से एक मुन्ना कुरैशी ने कहा कि अधिकारी हमें पुलिस स्टेशन ले आए और वे हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जैसे हम अपराधी हैं. उन्होंने पुलिस पर वकील के नाबालिग बच्चों को थाने में लाकर पीटने का भी आरोप लगाया.
वकील हसन ने कहा कि हमने सिल्क्यारा सुरंग में 41 लोगों को बचाया और बदले में हमें यह मिला. पहले, मैंने अधिकारियों और सरकार से अनुरोध किया था कि यह घर हमें दे दिया जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. आज बिना किसी सूचना के ने इसे ध्वस्त कर दिया.
सामने आया DDA का बयान
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने कहा कि ये अभियान उस जमीन पर चलाया गया जो "योजनाबद्ध विकास भूमि का हिस्सा" थी. पुलिस ने कहा कि अभियान के दौरान अवैध रूप से निर्मित कई निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया. डीडीए ने एक बयान में कहा कि 28 फरवरी को खजूरी खास गांव में अपनी अधिग्रहीत भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए डीडीए द्वारा एक अभियान चलाया गया था. यह जमीन नियोजित विकास भूमि का हिस्सा थी.
सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों की बचाई थी जान
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