दिल्ली: दुर्गा पूजा, रामलीला और दशहरा पर 12 बजे तक इस्तेमाल कर सकेंगे लाउडस्पीकर
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लवकुश रामलीला कमेटी समेत अन्य आयोजकों ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया था. अब दिल्ली में रामलीला, दुर्गा पूजा और दशहरा के आयोजक भव्य तरीके से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आधी रात तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकेंगे.
दिल्ली सरकार ने रामलीला, दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार ने इस दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की रात 12 तक की अनुमति दे दी है. अभी रात 10 बजे तक ही इसके इस्तेमाल की अनुमति थी. यह अनुमति 15 से 24 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा. सीएम की मंजूरी के बाद अब इसकी फाइल एलजी वीके सक्सेना के पास भेजी गई है.
दरअसल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लवकुश रामलीला कमेटी समेत अन्य आयोजकों ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया था. अब दिल्ली में रामलीला, दुर्गा पूजा और दशहरा के आयोजक भव्य तरीके से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आधी रात तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल कर सकेंगे. हालांकि धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों को दिल्ली पुलिस से इस शर्त के साथ अनुमति लेनी होगी.
दिल्ली में 15 अक्टूबर से रामलीला मंचन की शुरूआत होने जा रही है, जो 24 अक्टूबर तक चलेगा. हर साल दिल्ली के कई इलाकों में बड़ी धूमधाम के साथ भव्य रामलीला का मंचन किया जाता है. साथ ही, दुर्गा पूजा का भी बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है. देर रात तक होने वाले रामलीला मंचन के दौरान लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल किया जाएगा.
वहीं, डीडीएमए द्वारा पूर्व में जारी आदेश के अनुसार, दिल्ली में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की रात 10 बजे तक की ही अनुमति है. जबकि अधिकतर जगहों पर रामलीला का मंचन रात 12 बजे तक किया जाता है. इसलिए रामलीला, दुर्गापूजा और दशहरा के आयोजक रात 12 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगते हैं.
रामलीला, दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने वाले आयोजक रात 10 के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध कर रहे थे. लवकुश रामलीला कमेटी समेत अन्य आयोजकों ने सीएम अरविंद केजरीवाल से लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति रात 10 बजे की बजाय 12 बजे तक करने की गुजारिश की थी.
डीडीएमए द्वारा रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने को लेकर पूर्व में जारी निर्देश को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है. सीएम द्वारा दी गई अनुमति में इस बात पर बल दिया गया है कि भी किसी कार्यक्रम की अनुमति देते समय मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, हाथ की स्वच्छता और बंद जगहों पर वेंटिलेशन की व्यवस्था समेत कोविड-19 के लिए जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य है. साथ ही, रामलीला, दुर्गा पूजा, दशहरा और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजकों को दिल्ली पुलिस से इस शर्त के साथ अनुमति लेनी होगी कि वो लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन नहीं करेंगे.
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