
दिल्ली दंगा: छठी बार खारिज हुई आरोपी शाहरुख पठान की जमानत अर्जी
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दिल्ली दंग का आरोपी शाहरुख पठान की जमानत अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, ये छठी बार है जब कोर्ट द्वारा शाहरुख की जमानत याचिका को खारिज किया गया है.
दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान की जमानत अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. ये छठी बार है, जब दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान की तरफ से लगाई गई जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज किया है. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पठान जिस तरह गंभीर अपराध में शामिल रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. साथ ही हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को भी दोहराया और कहा कि पुलिस पर शाहरुख पठान की पिस्टल ताने तस्वीरें उसके इरादों के बारे में बहुत कुछ बताती हैं. कोर्ट ने शाहरुख पठान की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए कहा है कि शाहरुख किसी पर फायर करना चाहता था या नहीं, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि उसने भीड़ में पिस्टल लहरा कर कानून को अपने हाथ में ले लिया और वह भी उस वक्त जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे.
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