
दिल्ली दंगा: उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई पांचवी बार टली
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सुप्रीम कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टाल दी है. जमानत याचिका पर सुनवाी एक हफ्ते के लिए स्थगित की गई है. यह मामला 2020 में हुए दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें वह आरोपी हैं.
दिल्ली दंगे मामले के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्थगित कर दी. ऐसा पहली बार हुआ है, जब खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की गई है. वह बीते तीन सालों से जेल में बंद हैं.
अब तक पांच बार उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित हुई है जिनमें सो दो बार याचिका पर सुनवाई के लिए उमर खालिद की ओर से आग्रह किया गया था. अदालत ने खुद से दो बार याचिका पर सुनवाई स्थगित की. एक बार जज के सुनवाई से खुद को अलग करने की वजह से सुनवाई स्थगित हुई.
अब तक खालिद की जमानत याचिका तीन अलग-अलग जजों की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध हुई है. कई बार जजों की पीठ में भी बदलाव देखे गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मई में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. दरअसल खालिद की जमानत याचिका पर छह हफ्तों के भीतर जवाब मांगते हुए यह नोटिस जारी किया गया था. इसके बाद 12 जुलाई को इस मामले को अदालत के समक्ष लाया गया लेकिन मामले की सुनवाई फिर स्थगित हो गई थी. दिल्ली पुलिस ने हलफनामे के जवाब को लेकर और समय मांगा था.
खालिद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने यह कहते हुए इस आग्रह का विरोध किया था कि खालिद दो साल और 11 महीने तक पुलिस की हिरासत में है.
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