
तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं होने दी गई पत्नी सुनीता की फेस टू फेस मीटिंग, संजय सिंह का दावा
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संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के एक सांसद की अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात तिहाड़ जेल प्रशासन ने आखिरी वक्त में रद्द कर दी. इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया. हमें बताया गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विंडो बॉक्स के जरिए मिलना होगा.
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है. उन्होंने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सुनीता केजरीवाल को तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के साथ आमने-सामने की मुलाकात नहीं करने दी गई. जले अधिकारियों ने उन्हें खिड़की के जरिए केजरीवाल से मिलने की इजाजत दी. संजय सिंह ने कहा कि तिहाड़ जेल प्रशासन भाजपा के दबाव में काम कर रहा है.
संजय सिंह ने दावा किया कि तिहाड़ जेल में आमने-सामने मुलाकात करना आम बात है. उन्होंने कहा, 'अरविंद केजरीवाल के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है. यहां तक कि खूंखार अपराधियों को भी अपने परिजनों से बैरक में मुलाकात करने की इजाजत है. जबकि दिल्ली के तीन बार के सीएम को उनकी पत्नी और पीए से विंडो बॉक्स के जरिए मुलाकात कराई जा रही है. ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों... मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपमानित और हतोत्साहित करने के लिए ही यह अमानवीय कृत्य किया जा रहा है. आज लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है.'
AAP नेता ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के एक सांसद की अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात तिहाड़ जेल प्रशासन ने आखिरी वक्त में रद्द कर दी. इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया. उन्होंने कहा, 'हमें बताया गया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को विंडो बॉक्स (जेल की सलाखों के बीच बनी छोटी सी खिड़की) के जरिए मिलना होगा. आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ मेरी बैठक रद्द कर दी गई है, यह भारतीय कानून का मजाक बनाया जा रहा है.'
संजय सिंह ने कहा, 'मैं पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करूंगा कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को न छीनें. ये अधिकार उन्हें संवैधानिक, लोकतांत्रिक, कानूनी और जेल नियमों के तहत मिले मिले हैं. तानाशाह बनने की कोशिश न करें.' बता दें कि अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल को समाप्त हो रही है, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा. इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अप्रैल को एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका को खारिज करते हुए सुनाया था, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध ठहराया था. अदालत ने अपने फैसले में कहा था, 'अरविंद केजरीवाल द्वारा 6 महीने से अधिक समय तक ईडी के 9 समन की बार-बार अनदेखी करना उनकी गिरफ्तारी में योगदान देने वाला सबसे बड़ा कारक था.'

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