जिला जज को केस ट्रांफसर, 8 हफ्ते तक अंतरिम आदेश लागू... ज्ञानवापी पर ये है SC का पूरा फैसला
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Gyanvapi Supreme Court Verdict: वाराणसी के ज्ञानवापी केस की सुनवाई अब जिला जज करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान सिविल जज से मामला जिला जज को ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया है. यहां पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला-
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है. जस्टिस डीवआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय बेंच ने शुक्रवार को आदेश देते हुए कहा कि इस दीवानी वाद मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सिविल जज वाराणसी से यह मामला स्थानांतरित हो जाएगा और अनुभवी न्यायिक अधिकारी द्वारा सुना जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा, 'इस मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से जिला जज वाराणसी को ट्रांसफर किया जाए. मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए केस ट्रांसफर पर जिला न्यायाधीश द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा.'
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'हमारा 17 मई का अंतरिम आदेश फैसला आने तक और उसके बाद 8 सप्ताह तक लागू रहेगा ताकि जिला न्यायाधीश के आदेश को पीड़ित पक्ष चुनौती दे सके. तब तक वजू के लिए हम जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी से वादियों से परामर्श करने और वज़ू के लिए उचित व्यवस्था करने का अनुरोध करते हैं.'
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'हमारा अंतरिम आदेश वैकल्पिक नहीं है. सिविल जज सीनियर जज वाराणसी द्वारा 16 मई को पारित आदेश को 17 मई को इस अदालत के आदेश में शामिल किया जाएगा. कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, जिस पर सुनवाई हो रही है, हम मामले से अवगत हैं.'
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'हम जिलाधिकारी को निर्देश देते हैं कि मुस्लिम पक्ष की मांग पर प्राथमिकता से निर्णय लें. अब मामला सुप्रीम कोर्ट के समर वेकेशन के बाद सुना जाएगा.' कोर्ट ने कहा, 'हम आशा करते हैं कि सभी के पास एक खुशहाल और स्वस्थ छुट्टी होगी क्योंकि अधिकांश लोग बाहर जा रहे हैं.'
सुप्रीम कोर्ट का आदेश-
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