गोवा में 30 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराने का SC का आदेश, चुनाव आयुक्त पर भी टिप्पणी
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गोवा चुनाव आयोग को 10 दिनों के भीतर पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करने और 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गोवा चुनाव आयोग को 10 दिनों के भीतर पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करने और 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए, राज्य सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने पर सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति सरकार में कोई कार्यालय संभाल रहा है, उसे राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य चुनाव आयुक्त को बदला जा सकता है.More Related News
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