गैर मान्यता प्राप्त पैथोलॉजिकल लैब पर HC में सुनवाई, दिल्ली सरकार ने मांगा समय
AajTak
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय और देने की मांग की. दिल्ली सरकार को अपने जवाब में यह बताना होगा कि उसके द्वारा कोरोना टेस्टिंग के लिए प्रयोग में लाई जा रही सभी लैब क्या मान्यता प्राप्त हैं या नहीं?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनाधिकृत रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब से जुड़े मामले में शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा था. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय और देने की मांग की. दिल्ली सरकार को अपने जवाब में यह बताना होगा कि उसके द्वारा कोरोना टेस्टिंग के लिए प्रयोग में लाई जा रही सभी लैब क्या मान्यता प्राप्त हैं या नहीं? हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय और दिया है. मामले की अगली सुनवाई अब 7 अप्रैल को होगी. कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये भी पूछा है कि दिल्ली में कितने मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता वाली लैब फिलहाल चल रही हैं. दिल्ली सरकार को आज इस मामले में अपना जवाब दाखिल करना था लेकिन उसने इस मामले में कोर्ट से कुछ और वक्त मांग लिया. हालांकि, याचिकाकर्ता ने इसका यह कहकर विरोध किया कि यह मामला लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है लिहाजा सरकार को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.