
गुरुग्राम: बन रहे मकान का लैंटर गिरने से नाबालिग की मौत, दादी घायल, ठेकेदार पर FIR
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मामले में निर्माण ठेकेदार और अन्य के खिलाफ खेरकी दौला पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना) और 304ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.
पुलिस ने शनिवार को बताया कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम के नखरोला गांव में एक निर्माणाधीन मकान का लैंटर गिरने से एक 15 साल के किशोर की मौत हो गई और उसकी दादी गंभीर रूप से घायल हो गईं.
निर्माण ठेकेदार और अन्य के खिलाफ खेरकी दौला पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना) और 304ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी. शनिवार को मृतक के पिता की एक शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज हुई
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान आदित्य (15) के रूप में हुई है. शिकायतकर्ता नरेश कुमार के मुताबिक ठेकेदार जय प्रकाश ने शुक्रवार को लैंटर लगाया था. मेरी मां संतोष देवी (55) शुक्रवार शाम हमारे घर के सामने नाले की सफाई कर रही थीं. मेरा बेटा उसके पास खड़ा था जब लैंटर उन पर गिरा. ग्रामीणों की मदद से हम दोनों को पास के एक निजी अस्पताल ले गए.
कुमार ने कहा, "मेरी मां को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई और मेरे बेटे को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मेरे बेटे की मौत के लिए ठेकेदार जिम्मेदार है." खेड़कीदौला थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है.

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