
क्या है दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम, जिसे सीएम केजरीवाल ने दी मंजूरी
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सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, ये स्कीम वायु प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के एक बड़े हथियार के तौर पर साबित होगी. एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाओं के कमर्शियल फ्लीट्स को स्टेप बाई स्टेप, और समयानुसार इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा. इसे अनिवार्य करने वाला दिल्ली अब भारत का पहला राज्य है.
दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 को अपनी मंजूरी दे दी. यह स्कीम दिल्ली में यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटरों और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को व्यापक रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कराएगी. अब ये फाइल एलजी ऑफिस को भेज दी गई है.
क्या बोले सीएम अरविंद केजरीवाल सीएम अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, ये स्कीम वायु प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली के एक बड़े हथियार के तौर पर साबित होगी. एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाओं के कमर्शियल फ्लीट्स को स्टेप बाई स्टेप, और समयानुसार इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा. इसे अनिवार्य करने वाला दिल्ली अब भारत का पहला राज्य है. इसके साथ ही, विश्व के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है, जहां इस तरह की स्कीम प्रभावी है. सीएम ने आगे कहा कि यह स्कीम दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने का रास्ता भी साफ करती है.
योजना की मुख्य विशेषताएं 1. सस्टेनेबल मोबिलिटी- योजना के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं को वायु प्रदूषण को कम करने और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए कमर्शियल फ्लीट्स को स्टेप बाई स्टेप, और समयानुसार इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा. दिल्ली में सभी एग्रीगेटर्स की पूरी फ्लीट 2030 तक इलेक्ट्रिक हो जाएगी.
इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी: योजना अंतर्गत सभी एग्रीगेटर्स को केवल इलेक्ट्रिक वाहन बाइक टैक्सी चलाने की ही अनुमति होगी. इसके साथ ही उन्हें योजना में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.
सेवा गुणवत्ता मानक (Service Quality Standards) : योजना में सर्विस क्वालिटी के लिए सख्त मानक रखे गए हैं. इनमें वाहनों की साफ-सफाई, ड्राइवर का व्यवहार और ग्राहकों की शिकायतों का समय पर समाधान शामिल है. सार्वजनिक सुरक्षा- इस योजना में यात्रियों की सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है.
2. इन पर लागू होगी ये स्कीम यह स्कीम दिल्ली में संचालित एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं या ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होती है. इसमें वैसी सेवा प्रदाताओं को शामिल किया जाएगा जिनके बेड़े में 25 या अधिक मोटर वाहन (2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया, बसों को छोड़कर) हैं. इसके अलावा, एप या वेब पोर्टल जैसे डिजिटल माध्यम का उपयोग उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए करते हैं.

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