कोविड की वजह से सुसाइड करने वाले शख्स के परिवार को भी मिलेगा मुआवजा, केंद्र ने SC में कहा
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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा है कि मृतकों के परिवार को जिलास्तरीय कमेटी के सामने अपने केस को उठाने की छूट दी जाएगी. ये परिवार कमेटी के सामने अपनी आपत्ति जताते हुए कह सकता है कि 3 सितंबर को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उसके सगे संबंधी की मौत कोरोना की वजह से हुई थी. लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत की वजह 'कोरोना से मृत्यु' दर्ज नहीं है
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के भीतर आत्महत्या से मरने वालों का परिवार भी सरकार से सहायता राशि पाने का हकदार होगा. इस बावत केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. ऐसे परिवारों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा.
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.