
कोलकाता कांड: CBI ने इन धाराओं के तहत संदीप घोष को किया गिरफ्तार, हो सकती है उम्रकैद तक की सजा!
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Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता कांड में सीबीआई ने सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है. जांच एजेंसी ने करीब 15 दिन की पूछताछ के बाद संस्थान में भ्रष्टाचार के मामले में उनको पकड़ा है.
कोलकाता कांड में सीबीआई ने सोमवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है. जांच एजेंसी ने करीब 15 दिन की पूछताछ के बाद संस्थान में भ्रष्टाचार के मामले में उनको पकड़ा है. कोलकाता के साल्ट लेक स्थित सीबीआई दफ्तर में संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. इसके बाद उनके सीबीआई के निजाम पैलेस स्थित एंटी करप्शन विंग में ले जा गया, जहां उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया. उनके साथ बिप्लव सिंघा, सुमन हाजरा और अफसर अली खान को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है.
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉ. अख्तर अली ने संदीप घोष के प्रिंसिपल रहने के दौरान संस्थान में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें अस्पताल में लावारिस शवों की तस्करी, बायो-मेडिकल कचरे के निपटान में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाई-भतीजावाद आदि जैसे आरोप लगाए गए थे. इसकी जांच पहले कोलकाता पुलिस कर रही थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश में जांच सीबीआई को सौंप दी गई.
19 अगस्त को संदीप घोष के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने आईपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया था. इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद 24 अगस्त को सीबीआई ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली थी. उपरोक्त धाराओं के तहत ही उनको गिरफ्तार किया गया है. करप्शन के इस केस में मां तारा ट्रेडर्स, मध्य झोरेहाट, बानीपुर, हावड़ा; ईशान कैफे, 4/1, बेलगछिया और खामा लौहा भी आरोपी हैं.
जानिए किस धारा के तहत क्या सजा मिल सकती है...
आईपीसी की धारा 120बी- भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए मिलकर साजिश रचने के लिए लगाई जाती है. इसमें जरूरी नहीं होता कि आरोपी खुद अपराध को अंजाम दे. वह ऐसी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है.
सजा- उम्रकैद या 2 साल या उससे अधिक समय के लिए कठोर कारावास की सजा.

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