कॉरपोरेशंस के लिए फंड नहीं और रोज दे रहे फुल पेज विज्ञापन, दिल्ली सरकार पर HC की टिप्पणी
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं वह अगर कर्मचारियों के वेतन के लिए इस्तेमाल होगा तो आपकी सरकार की साख और बेहतर होगी.
दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों के वेतन से जुड़ी जनहित याचिका पर सोमवार के दिन हाईकोर्ट ने सुनवाई की. दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की मन्शा पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक करफ आप एमसीडी कर्मचारियों का वेतन देने के लिए आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर कॉरपोरेशन्स को फंड नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ अखबारों में हर रोज फुल पेज का विज्ञापन दे रहे हैं जिसमें नेताओं की फोटो होती है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो पैसा विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं वह अगर कर्मचारियों के वेतन के लिए इस्तेमाल होगा तो आपकी सरकार की साख और बेहतर होगी. हाईकोर्ट ने सभी एमसीडी को आदेश दिया था कि 5 अप्रैल तक सभी एमसीडी कर्मचारियों का वेतन दे दिया जाए लेकिन अभी भी कुछ को जनवरी और कुछ को फरवरी तक का ही वेतन दिया गया है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि आज ही सभी सफाई कर्मचारियों को मार्च तक का वेतन तुरंत दिया जाए. कोर्ट ने सभी एमसीडी को कहा कि अब आगे वेतन देने के लिए एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती.More Related News