
उम्रकैद की सजा काट रहे अतीक अहमद से होगी पूछताछ, साबरमती जेल जाकर प्रयागराज पुलिस दर्ज करेगी बयान
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UP News: उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया अतीक अहमद को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. पुलिस अब अतीक अहमद पर दर्ज अन्य मामलों की जांच में तेजी ला रही है. बताया जा रहा है कि अतीक के बेटे पर दर्ज रंगदारी के मामले में प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल जाकर अतीक से पूछताछ करने वाली है.
बाहुबली अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के बेटे अली की रंगदारी वसूली के मामले में प्रयागराज पुलिस अतीक से पूछताछ करेगी. बताया जा रहा है कि प्रयागराज पुलिस अहमदाबाद की साबरमती जेल जाकर माफिया अतीक से पूछताछ करेगी. सीजेएम कोर्ट ने रंगदारी वसूली के मामले में अतीक से पूछताछ के लिए पुलिस को अनुमति दे दी है.
जानकारी के अनुसार, करैली थाने में दिसंबर 2021 में रंगदारी वसूली का केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में अतीक के बेटे अली को अरेस्ट किया था. इस मामले में अली प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है.
बता दें कि बीते महीने कोर्ट ने अतीक अहमद (Atiq Ahmed) के बेटे अली अहमद की जमानत नामंजूर कर दी थी. उस पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और हत्या के प्रयास का आरोप है. इसी मामले में उसने जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसे जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया था.
कोर्ट ने कहा था कि आरोपी याचिकाकर्ता कुख्यात अपराधी और बाहुबली माफिया अतीक अहमद का बेटा है. उसका नाम उमेश पाल हत्याकांड में आया है. अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वो गवाहों और समाज के लिए खतरा साबित होगा. याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं होगा.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा था?
कोर्ट ने कहा था कि अतीक अहमद और उसके परिवार ने अपराध के जरिए अकूत धन संपत्ति जमा की है. हाल ही में याचिकाकर्ता का नाम दिनदहाड़े और दुस्साहसिक तरीके से हुए उमेश पाल हत्याकांड में भी सामने आया है. ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना ठीक नहीं होगा.

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