उन्नाव की रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर बरी
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फैसले में कोर्ट ने कहा कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य पांच आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया में कोई सबूत नहीं मिले हैं. अदालत चार आरोपियों आशीष कुमार पाल, विनोद मिश्रा, हरिपाल सिंह और नवीन सिंह के खिलाफ कोर्ट 21 दिसंबर को आरोप तय करेगी.
उन्नाव की रेप पीड़िता के एक्सीडेंट मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बरी कर दिया है. दरअसल, मामला 2019 में सामने आया था जब उन्नाव रेप पीड़िता रायबरेली जा रही थी. तब एक ट्रक ने उस वाहन को टक्कर मार दी जिसमें लड़की अपनी दो मौसी और वकील के साथ यात्रा कर रही थी. इस हादसे में पीड़िता की एक मौसी की मौत हो गई थी. जबकि पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे.
नवाज शरीफ ने 25 साल बाद एक गलती स्वीकार की है. ये गलती पाकिस्तान की दगाबाजी की है. 20 फरवरी 1999 को दिल्ली से जब सुनहरी रंग की 'सदा-ए-सरहद' (सरहद की पुकार) लग्जरी बस अटारी बॉर्डर की ओर चली तो लगा कि 1947 में अलग हुए दो मुल्क अपना अतीत भूलाकर आगे चलने को तैयार हैं. लेकिन ये भावना एकतरफा थी. पाकिस्तान आर्मी के मन में तो कुछ और चल रहा था.
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