आजादी के 75 साल बाद भी राजद्रोह कानून की जरूरत क्यों? SC ने केंद्र से पूछा सवाल
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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एनवी रमना ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई पार्टी दूसरे पक्ष की राय नहीं सुनना चाहती तो उनके खिलाफ आसानी से राजद्रोह कानून (sedition law) का इस्तेमाल करती है, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है.
राजद्रोह कानून (sedition law) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई चल रही है. इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एनवी रमना ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई पार्टी दूसरे पक्ष की राय नहीं सुनना चाहती तो उनके खिलाफ आसानी से राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करती है, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है.More Related News
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना आइजोल शहर के दक्षिणी बाहरी इलाके में मेल्थम और ह्लिमेन के बीच के इलाके में सुबह करीब छह बजे हुई. रिपोर्ट में कहा गया है कि भूस्खलन के प्रभाव के कारण कई घर और श्रमिक शिविर ढह गए, जिसके मलबे के नीचे कम से कम 21 लोग दब गए. अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं और आठ लोग अभी भी लापता हैं.