
आंखों की रेटिना से पैर के प्रिंट तक... रखा जाएगा अपराधी का हर रिकॉर्ड, आ रहा नया कानून
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Criminal Procedure (Identification) Bill 2022: संसद में दोषियों और आरोपियों की पहचान से जुड़ा एक अहम बिल पेश हुआ है. ये बिल अगर कानून बनता है तो आरोपियों और दोषियों का फिजिकल और बायोलॉजिकल रिकॉर्ड रखा जाएगा.
What is Criminal Procedure (Identification) Bill 2022: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने आज लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीजर (आइडेंटिफिकेशन) बिल 2022 पेश किया. इसका मकसद दोषियों, अपराधियों और हिरासत में लिए गए आरोपियों की पहचान से जुड़ा हर रिकॉर्ड रखना है.
अगर ये बिल संसद से पास हो जाता है और कानून बन जाता है तो ये दोषियों की पहचान से जुड़ा मौजूदा कानून द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 को निरस्त कर देगा.
कानून था तो नए की जरूरत क्यों?
इसका जवाब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने संसद में दिया. उन्होंने बताया कि अपराधियों की पहचान वाला मौजूदा कानून 1920 में बना था. उसे अब 102 साल हो गए. उस कानून में सिर्फ फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट को कलेक्ट करने की इजाजत है.
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इस बिल की 5 बड़ी बातें क्या हैं?

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