असम: चुनाव से पहले राज्यपाल ने पूरे राज्य को घोषित किया 'अशांत क्षेत्र', सूबे में AFSPA लागू
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राज्य सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक कुछ उग्रवादी संगठन राज्य में सक्रिय हैं. बीते छह महीनों में राज्य के कई इलाकों से अवैध हथियार और विस्फोटक सामाग्री बरामद हुई है. राज्य की सीमा पर भी संदिग्ध गतिविधियां देखी गईं हैं.
असम में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को अगले छह महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है. असम के गवर्नर जगदीश मुखी ने 27 फरवरी से यहां AFSPA लागू करने का एलान किया है. आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) एक्ट, 1958 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने यह एलान किया है. राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 की धारा 3 के तहत राज्य के राज्यपाल ने पूरे असम को 27 फरवरी 2021 से 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है. राज्यपाल की अनुमित होगी तो AFSPA को छह महीने से पहले भी हटाया जा सकता है.More Related News