
अतीक अहमद थोड़ी देर में साबरमती जेल रवाना होगा, अशरफ को भी पुलिस पहुंचाएगी बरेली जेल
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2006 के उमेश पाल अपहरण कांड में एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौलत हनीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा के ऐलान के बाद पुलिस उसे फिर से नैनी जेल ले आई, लेकिन पुलिस के पास अतीक को नैनी जेल में रखने का आदेश नहीं था. सूत्रों के मुताबिक, अतीक अहमद को साबरमती जेल भेजा जाएगा.
44 साल तक जुर्म की दुनिया में आतंक का पर्याय बने रहे अतीक अहमद को पहली बार सजा सुनाई गई है. 2006 के उमेश पाल अपहरण कांड में एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौलत हनीफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा तीनों दोषियों से उमेश पाल के परिवार को एक-एक लाख रुपये हर्जाना भरने का भी आदेश दिया गया है. अतीक अहमद इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने वाला है.
सजा सुनने के बाद अतीक अहमद ने कोर्ट से साबरमती जेल भेजने की गुजारिश की थी. अतीक ने कहा था कि मुझे साबरमती जेल भेज दीजिए, मुझे यहां नहीं रहना, पुलिस मुझपर मुकदमे लाद देगी. अतीक की गुजारिश के बाद पुलिस उसे फिर से नैनी जेल ले आई, लेकिन पुलिस के पास अतीक को नैनी जेल में रखने का आदेश नहीं था. नैनी जेल में रखने का आदेश न होने के कारण अब अतीक अहमद को साबरमती जेल भेजा जाएगा.
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पुलिस को नहीं मिली उमेश पाल मर्डर केस में कस्टडी
अभी तक यूपी पुलिस को उमेश पाल हत्याकांड में भी अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर कोई आदेश नहीं मिला है. ऐसे में पुलिस उसे नैनी जेल में दाखिल नहीं करा सकती है. अब उसे साबरमती जेल भेजने की तैयारी की जा रही है. 3 जून 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अतीक अहमद को नैनी जेल से साबरमती जेल भेजा गया था.
अशरफ को भी बरेली जेल भेजा जाएगा

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